कोरोना पीड़ितों को शीघ्र दिलाएं मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ : जिला कलक्टर

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चूरू। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित परिवारों के लिए घोषित राहत पैकेज के अनुसार मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को लेकर आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पीड़ितों को योजना का शीघ्र से शीघ्र लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए त्वरित ढंग से कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वीकृतियां जारी कर विधवा महिलाओं एवं अनाथ बालकों को योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने एडीएम पीआर मीना से कहा कि वे योजना की समुचित मॉनीटरिंग करें, जिससे पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ने बताया कि सीएमएचओ द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं तथा पात्र व्यक्तियों को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेंद्र शेखावत, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक आदि अधिकारी मौजूद थे।

अनाथ बालकों को एक लाख एक मुश्त अनुदान

जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता अंतर्गत प्रत्येक बालक-बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु एक लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालयों/ छात्रावास/ विद्यालय के माध्यम से दी जायेगी। प्रत्येक बालक/ बालिकाओं के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह प्रति बालक/ बालिका को प्रदान किये जायेंगे। कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमकिता से प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक बालक/ बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने पर 5 लाख रुपये की एक मुश्त सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जायेगा।

विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिलाओं हेतु) योजना में विधवा महिला को एक लाख रुपये की एक मुश्त एक्सग्रेसिया सहायता राशि दी जायेगी। विधवा महिला को उसकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन एक हजार 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को एक हजार रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्यपुस्तकों के लिए सालाना 2 हजार रुपये का लाभ दिया जायेगा। विधवा महिला के बालक/ बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक हजार रुपये प्रति माह प्रति बालक/ बालिका को दिया जायेगा। विधवा महिला के बालक/ बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण तक विद्यालय की पोशाक, पाठ्यपुस्तकों हेतु 2 हजार रुपये प्रति बालक/ बालिका एक मुश्त वार्षिक अनुदान किया जायेगा।

योजनान्तर्गत वांछित दस्तावेज

मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/ बालिका हेतु) अंतर्गत अनाथ बच्चों के संरक्षक द्वारा पालन – पोषण करने, राशन कार्ड/ मूल निवास/ किरायानामा (3 वर्ष से अधिक), बच्चों का अध्ययनरत होने के प्रमाण पत्र/ आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण (शैक्षणिक स्थिति हेतु), कोरोना वॉरियर्स से लाभान्वित नहीं होने का प्रमाण पत्र, बालक की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र), जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता), कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिला हेतु) के लिए राशन कार्ड/ मूल निवास/ किरायानामा (3 वर्ष से अधिक), कोरोना वॉरियर्स से लाभान्वित नहीं होने का प्रमाण पत्र, विधवा माता के बैंक खाता प्रति, जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (पति), कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिला के बच्चों हेतु) के लिए राशन कार्ड/ मूल निवास/ किरायानामा (3 वर्ष से अधिक), कोरोना वॉरियर्स से लाभान्वित नहीं होने का शपथ पत्र, विधवा माता के बैंक खाता प्रति, जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता), पिता के कोविड से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र, बच्चों का अध्ययनरत प्रमाण पत्र/ आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण, बालक की आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र) की जरूरत होगी।

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