चूरू में मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, विभिन्न अनियमितताओं के चलते कार्रवाई

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चूरू। सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन अधिकारी अनूप रावत ने जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई की है। यह निर्णय कुछ विशेष अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद लिया गया, जिसके चलते चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई नियमित निरीक्षणों के दौरान की गई जांचों के आधार पर की गई है। जांच में पाई गई अनियमि​तताओं तथा विभिन्न नियमों और विनियमों के उल्लंघन के चलते कार्रवाही की गई है।सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन अधिकारी अनूप रावत ने बताया कि इन स्टोर्स के लाइसेंस 10 नवंबर से 16 नवंबर तक (दोनों दिन शामिल) के लिए निलंबित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, ये सभी स्टोर्स किसी भी प्रकार की औषधि का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताएं न केवल आम जनता की सेहत पर असर डालती हैं, बल्कि इससे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। ऐसे में इस तरह की कठोर कार्रवाई आवश्यक है ताकि अन्य स्टोर्स को भी एक चेतावनी दी जा सके। विभाग द्वारा लगातार मेडिकल स्टोर्स की निगरानी की जा रही है, ताकि जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

इन मेडिलकल स्टोर्स का निलंबित किया लाइसेंस

राजगढ़ के रवि मेडिकल स्टोर, मलसीसर के गरिमा मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, राजलदेसर के श्री बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीदासर के गणपति मेडिकल स्टोर, मालसर के भवानी मेडिकल, भाड़ंग के मेहरड़ा मेडिकोज और कातर छोटी के खटोड़ मेडिकल एंड जनरल स्टोर।

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