मोबाईल वैन के माध्यम से आमजन तक पहुंचेगी विधिक जानकारी

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणू सिंगला ने विधिक जागरूकता एवं लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत मोबाईल वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

चूरू। राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के निर्देशानुसार गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणू सिंगला ने विधिक जागरूकता एवं लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं लोक अदालत मोबाईल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगला ने बताया कि 21 सितंबर, 2024 तक जिले में अपने रूट चार्ट के अनुसार मोबाईल वैन द्वारा आमजन को बाल विवाह निषेध अभियान, 28 सितंबर, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, नवचेतना- स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और औषधि शिक्षा पर एक नई चेतना अभियान, हरित न्याय अभियान, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल पीड़ितों के लिये मुआवजा, मोबाईल लोक अदालत सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। चूरू तहसील में गुरुवार से 09 सितंबर, 2024 तक मोबाईल वैन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएगी, जिसमें डेपुट अधिवक्ता द्वारा उपस्थित जनसमूह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न कानूनों के बारे में आमजन को विस्तार से बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाईल वैन द्वारा आमजन को लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा ताकि न्यायालयों, राजस्व, मंच एवं अन्य विभागों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को जरिये राजीनामा निस्तारण के प्रयास किए जा सके। इसी के साथ विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह के रोकने हेतु कार्यरत मशीनरी, निःशुल्क विधिक सहायता, जिला मुख्यालय पर स्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।

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