राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत दी आर्थिक सहायता

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चूरू। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष बलजीत सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कर राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अंतर्गत प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।इस दौरान पारिवारिक न्यायालय के जिसमें न्यायाधीश नेपालसिंह, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिता टेलर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र फौजदार, अभिभाषक संघ अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता काशीराम शर्मा उपस्थित रहे। सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के पीड़ित/आश्रितगण द्वारा पेश किये गये कुल 8 आवेदन पत्रों पर प्राधिकरण द्वारा विचार-विमर्श किया गया। सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुये प्रकरणों के पीड़ित, आश्रितगणों को कुल 8 लाख 72 हजार रुपये का अवार्ड जारी किए जाकर आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की मीटिंग में विधिक सहायता के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् नियुक्त अधिवक्तागण का अनुमोदन किया गया। सचिव ने यह भी बताया कि विधिक सहायता के तहत् अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, महिला, बंदी व अन्य व्यक्ति जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत् निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं, उन्हें विधिक सहायता दिलवाई जाती है। इसके अतिरिक्त अपराध से पीड़ित व्यक्ति को सहायता दिलाने के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत् प्रतिकर दिलाया जाता है जिसके तहत् इस मीटिंग का आयोजन किया गया

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