चूरू। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ के द्वारा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेशन स्कीम लागू करने के लिये चलाये जा रहे राष्ट्रव्यापी आइवान के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये चूरू जिला मुख्यालय पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के | जिलाध्यक्ष रिछपाल सिंह चारण के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर चूरू के माध्यम से ज्ञापन दिया गया।चारण ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए भारत सरकार के 19 लाख कर्मचारियों पर भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रिय सिविल सेवा (इप्लीमेंटेंशन ऑफ एनपीएस) नियम 2021 तथा राजस्थान सरकार के 05 लाख कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू किए गए हैं जो 22 दिसम्बर 2003 की एनपीएस अधिसूचना तथा पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत लागू किए गए है जिसकी वजह से कर्मचारी तथा उसके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को खत्म करने के साथ ही उनके जीवन को अधकार मय बना दिया है इस संदर्भ में प्रधानमंत्री से निवेदन है कि केंन्द्र सरकार के 19 लाख कर्मचारियों तथा राज्य के 05 लाख कर्मचारियों की नई अंशदायी पेंशन योजना के पीएफआरडीए एक्ट 2013 को निरस्त करके केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम) 1972 तथा केन्द्रिय शिविल सेवा (पेंशन नियम) 1972 तथा केन्द्रिय सिविल सेवा (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन) नियम 1939 लागू करे।
इस अवसर पर महासघ के जिला महामंत्री फूलसिंह बुरडक शेरसिंह पूनिया, नवीन महला, देवीलाल पुनिया, उमाशंकर जोशी, प्रदीप चौधरी, दिव्यप्रकार सुभाष सिहाग खादिम अली, सुभाष करवा, संदीप कुमार, अमजद खान, अशोक देवेन्द्र जंकीत, राहुल शुभकरण, माया शर्मा, बेगराज इसराण, देवकरण फगेडिया, यूनूस अली, रामचन्द्र बाबू खां, भवरलाल करवा, सुमेर सिहाग, निवास नाली, कमल, राहुल शर्मा, प्रदीप शर्मा, संदीप धौलपुरिया, बनवारी कस्वां, नरेश मीणा, प्रवीण कस्वां, सुमन, सुरेश, शेर सिंह पुनिया, आदि कर्मचारी उपस्थित थे।