राजकीय भरतिया अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने पर कोटपा एक्ट में किया चालान

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चूरू । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ओर से चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशों की पालना में राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि आमजन को धूम्रपान के दुष्प्रभाव के बारे बताया गया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एहसान गौरी ने बताया कि राजकीय डेडराज भरतीय अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते हुए व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 में कुल 7 चालान कार्रवाई कर 550 रुपए का जुर्माना प्राप्त किया गया।धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान न करने की समझाइश की गई। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. लाड कंवर राठौड़, डॉ. भारतेंदु सिंह पाल, आशीष ढाका, शकील, कैलाश बालन तथा कोटपा के राजेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।

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