पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों को दिए सक्रियता, सजगता एवं सतर्कता के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश
चूरू। पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में गठित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। बैठक में प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न दायित्वों एवं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
इस दौरान कार्मिकों को संबोधित करते हुए मीडिया सेल के नोडल अधिकारी सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय ने कहा कि एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिक आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बैठाते हुए दायित्वों का निर्वहन करें। पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर समाचारों एवं प्रकरणों पर समुचित नजर रखें। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ के कार्मिक पेड न्यूज और विज्ञापन पर सम्पूर्ण नजर रखें कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से संबंधित प्रसारित होने वाली मीडिया कवरेज एवं विज्ञापनों के लिए निर्धारित गाइडलाइन की पालना की जाकर ही प्रसारित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मंशा के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटनिर्ंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटनिर्ंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटनिर्ंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसएमसी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटनिर्ंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा, जिसमें वह विधानसभा स्थित है।
इस अवसर पर उप विधि परामर्शी धर्मपाल शर्मा ने विधि संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी गतिविधियों पर नजर रखें ताकि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी प्रकरणों पर निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान एपीआरओ मनीष कुमार, सूचना सहायक अभिषेक सरोवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जाकिर हुसैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक जांगिड़, वरिष्ठ सहायक रामचंद्र गोयल, कनिष्ठ सहायक मंगेज सिंह, प्रेमलता, बेबी कुमारी, राहुल स्वामी, नरेन्द्र सिंह, नरपत सिंह, राजकुमार शर्मा, अनुराग शर्मा, पोकरमल जाट, राजेश गौड़, अली शेर खान, कालूराम चौबे, संजय शर्मा, मुकेश पंवार, संजय गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे।