लोक अदालत : न किसी की हार, न किसी की जीत

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चूरू। राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बलजीत सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा पारख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव ने बालिकाओं को अंतरर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व को बताते हुये महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया गया कि महिला सशक्त होने पर समाज भी मजबूत होता है तथा महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होगी तो समाज का विकास भी तेजी से होगा। सचिव द्वारा भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बताया गया। लोकतंत्र के बारे में भी विस्तार से बताया गया। महिलाओं के लिये बनाये गये विशेष कानूनों की जानकारी देते हुये भरण-पोषण, दहेज प्रथा, पीसीपीएनडीटी एक्ट, सखी केन्द्र, इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र इत्यादि के बारे में भी विस्तार से बताया गया।सचिव प्रमोद बंसल ने 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय के बारे में जानकारी प्रदान करते हुये लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया। लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण से किसी भी पक्षकार की हार, जीत नहीं होती है बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्द्र की भावना का विकास होता है। बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हुये लोक अदालत, मध्यस्थ्ता, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, माननीय नालसा/रालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका चन्द्रकला एवं अध्यापिका/अध्यापकगण शिवभगवान, पुष्पा कस्वां, कुलदीप न्योल, गंगाधर एवं राजेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

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