चूरू । जिले में संभाग स्तर पर शुरू किये गये नशामुक्ति अभियान मिशन अगेस्ट नारकोटिक्स सबसटेंस एब्यूज (मंशा) के तहत सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोटपा एक्ट के तहत समझाइश की बाद में मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मनोज शर्मा ने बताया कि बीकानेर संभागीय आयुक्त डाॅ. नीरज के पवन की ओर से नशामुक्ति अभियान की मुहिम नशा न करेंगे न करने देंगे के तहत पांच स्थानों पर कोटपा एक्ट के तहत समझाइश की गई। इस दौरान एक दुकान पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई कर चालान किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में सभी ब्लाॅक में अभियान के तहत कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर चालान की कार्रवाई को करने क निर्देश दिये है। इस दौरान राष्टीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सोशल वर्कर राजेश शर्मा व हेमंत शर्मा मौजूद रहे।