जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया सोनोग्राफी केंद्र का निरीक्षण

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चूरू। प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित सघन निरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण कर पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना करने के निर्देश दिए।सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर सिद्वार्थ सिहाग ने चूरू शहर के मरूधर सानोग्राफी एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर का औचक निरीक्षण किया, जहां सोनोग्राफी पंजिका व एफ-फॉर्म की जांच की गई साथ ही सेन्टर पर मुखबिर योजना का प्रचार-प्रसार, टोल फ्री नं. 104/108 व व्हाट्सअप नं. 9799997795 के प्रदर्शन का सत्यापन किया गया।जिला कलक्टर ने सेन्टर संचालक को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर सिहाग ने चिकित्सा विभाग द्वारा जिले के पंजीकृत सोनोग्राफी सेन्टरों में से रेण्डमली दो सोनोग्राफी सेन्टरों के ट्रेकिंग डिवाइस का डाटा विश्लेषण तथा पिछले एक साल में जिन गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हुई है व जिनके पूर्व में एक या एक से अधिक लड़कियां हैं, उनके प्रसव परिणाम तथा गर्भपात हुआ है तो किस कारण से हुआ, का सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण करना या करवाना अथवा सहयोग करना या विज्ञापन करना कानून अपराध होता है। भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सूचना टोल फ्री नंबर 104 या 108 या व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दी जा सकती है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) डॉ. भंवर लाल तथा पीसीपीएनडीटी समन्वयक राजकुमार बैरवा उपस्थित रहे। साथ ही, उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) डॉ भंवर लाल द्वारा 4 अन्य सोनोग्राफी सेन्टरों का भी निरीक्षण भी किया गया।गौरतलब है कि प्रदेश में 5 फरवरी से 20 फरवरी तक सोनोग्राफी केन्द्रों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सत्य सूचना पर तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

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