चूरू जिले में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश

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चूरू। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों एवं अन्य संबंधित को कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों की समुचित एवं सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त इन्सीडेण्ट कमाण्डर को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिला कलक्टर की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जिन विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास संचालन किया जा रहा है, उनके संस्था प्रधान, संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की अनुपालना कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक रहेगा। वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी र्कामिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्र्तगत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

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