बिना पैकिंग पंजीकरण के पैकिंग करने पर 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना

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शुद्ध के लिये युद्ध अभियान : राजगढ़ में सरसो तेल, सोयाबीन तेल व दूध के लिये तीन नमूने, तौल कांटा सत्यापित नहीं होने पर पांच सौ रुपये का चालान, चावल की पैकिंग पर मुल्य पैकिंग तिथि व अन्य अनिवार्य घोषणा नहीं मिलने पर 5 हजार रुपये का चालान

चूरू। जिले में चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार 6 जनवरी 2022 को राजगढ़ में कार्रवाई कर सरसों तेल, सोयाबीन तेल व दूध के तीन नमूने लिये। इसके अलावा बिना पैकिंग पंजीकरण के पैकिंग करने पर 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया। तौल कांटा सत्यापित नहीं होने पर पांच सौ रुपये का चालान किया गया। चावल की पैकिंग पर मुल्य पैकिंग तिथि व अन्य अनिवार्य घोषणा नहीं मिलने पर 5 हजार रुपये का चालान किया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि गुरुवार को खाद्य सुरक्षा टीम राजगढ़ में कार्रवाई कर तीन नमूने लिये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया ने बताया कि राजगढ़ में फर्म सैनी मिष्ठान भंडार से दूध का नमूना लिया गया। इसके अलावा मुख्य बाजार स्थित रमन आयल मिल से सरसों तेल का नमूना लिया गया। इसके अलावा रामस्वरूप रमेश कुमार से सोयाबीन तेल का नमूना लिया। विधिक बाट माप अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि मरोदिया एंड कंपनी पर चावल की पैकिंग पर मुल्य पैकिंग तिथि व अन्य अनिवार्य घोषणा नहीं मिलने पर 5 हजार रुपये का चालान किया। रमन आयल मिल पर पैकिंग पंजीकरण के पैकिंग करने पर 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह रामस्वरूप रमेश कुमार पर तौल कांटा सत्यापित नहीं होने पर पांच सौ रुपये का चालान किया गया। टीम ने दुकानों के निरीक्षण के दौरान अवधि पर खाद्य सामग्री को भी नष्ट करवाया।सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखा मेवा, मसाला की जांच की जा रही है। अभियान के दौरान डिकॉय आपरेशन भी किए जाएंगे। जांच दल द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे तथा फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी माल को मौके पर ही नष्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।

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