चूरू। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित अस्पताल में भर्ती मरीजों के एकाकीपन व उसके कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के साथ ही अटेण्डेन्ट के कारण संक्रमण की संभावना तथा वार्ड में सुचारू व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलक्टर सॉंवर मल वर्मा ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, सीएमएचओ एवं समस्त पीएमओ को निर्देशित किया है कि कोविड संक्रमित मरीज के साथ उसके परिवार/रिश्तेदार में से एक समय पर किसी एक परिजन को अटेण्डेन्ट के रूप में कोविड संक्रमण से बचाव के निर्धारित सुरक्षात्मक अपाय अपनाते हुए साथ रहने की अनुमति दी जावे। संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले अटेण्डेन्ट का सम्पूर्ण ब्यौरा अस्पताल प्रशासन द्वारा रखते हुए अटेण्डेन्ट को पास जारी किया जावे तथा अटेण्डेन्ट को आवश्यकतानुसार दवाई किट अस्पताल में ही उपलब्ध करवाया जाए। संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज होने पर अटेण्डेन्ट का भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाए। अत्यन्त आवश्यक होने पर यदि एक से अधिक अटेण्डेन्ट को पास दिये जाए तो उनके साथ रहने के समय का अंकन भी किया जाए।