टीबी इलाज के लिए आधार जरूरी

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31 अगस्त तक करवा लें रजिस्ट्रेशन, केन्द्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

हनुमानगढ़। टीबी (क्षय रोग) के नि:शुल्क इलाज के लिए अब आधार कार्ड जरूरी हो गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जब भी टीबी क्लीनिक केन्द्र इलाज के लिए जाएं तो आधार कार्ड अवश्य साथ ले जाएं। वहीं जिन लोगों के पास आधार नहीं है, वे 31 अगस्त 2017 तक आधार का पंजीकरण अवश्य करवा लें।
सीएमएचओ डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि आधार नंबर मिलने तक मरीज आधार पंजीकरण की पर्ची दिखाकर या मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड जैसे अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए योजना का लाभ ले सकेंगे। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. रविशंकर शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के मुताबिक पात्र क्षय रोग मरीजों, निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और उपचार सहायता प्रदाताओं को निक्षय स्कीम के तहत नकद सहायता दी जाती है, उन्हें भी आधार कार्ड आवश्यक होगा। जिनके पास अभी तक आधार नंबर नहीं है, वे अन्य पहचान पत्र के जरिए सेवा ले सकेंगे। आमजन को इस संबंध में जानकारी देने के लिए टीबी क्लीनिक द्वारा जागरुकता पैदा की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, भारत में टीबी की स्थिति अनुमान से ज्यादा भयावह है। 2015 में दुनियाभर में टीबी के 60 फीसदी नए मामले केवल छह देशों से थे, जिनमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2015 में प्रति लाख की आबादी पर टीबी के मरीजों की संख्या 217 थी, जो कि पहले के अनुमान 127 से बहुत ज्यादा है। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 2025 तक टीबी के खात्मे का लक्ष्य रखा है। सरकार हर संभव प्रयास कर टीबी को खत्म करने को लेकर कृतसंकल्पित है।

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